गाड़ी की Ownership ट्रांसफर कैसे करे? Transfer RC of Bike and Car Online.
आप सभी जानते है हमारे जीवन में वाहन की कितनी आवश्यकता होती है। ऐसे में आज कल कई तरह के वाहन मार्किट में उपलब्ध है। फिर चाहे वह नयी हो या पुरानी।
कई बार हम पैसो ही कमी के कारण पुरानी Second hand गाड़ी खरीद लेते है या कई बार अपनी जरूरत के हिसाब से भी हम पुरानी गाड़ी खरीद लेते है। पुराना वाहन खरीदने में कई तरह की समस्या हमारे सामने आती है।
उन सब समस्याओं में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या वाहन को अपने नाम कराना है। ऐसे में हमे पुराने वाहन को अपने नाम यानि नए ओनर के नाम करना होता है।
आज की इस पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी गाड़ी की ownership को transfer कर सकते है। दोस्तों जब कभी भी हम पुरानी Second hand गाड़ी खरीदते है तो हमे गाड़ी की RC को अपने नाम करना पड़ता है। Ownership transfer करना बोहत जरुरी होता है। बिना RC transfer कराये हम गाड़ी के कानून मालिकाना हक़दार नहीं होते है। Ownership transfer करना जितना buyer की जिम्मेदारी होती है उतना ही seller की भी होती है.इंटरनेट के इस दौर में आज कल सब कुछ ऑनलाइन है ऐसे में अब ownership transfer करने के लिए आपको RTO के चक्कर लगाने के जरुरत नहीं है। आप इस काम को आसानी से घर बैठे online कर सकते है। साथ ही आप RC में अपना address चेंज और duplicate RC भी आसानी से प्राप्त कर सकते है।
Step.1 सबसे पहले आपको Ministry of Road Transport Highways (MoRTH) की website पे register करना होगा। Link: https://parivahan.gov.in/vahaneservice/
Step.2 Register करने के बाद करे Login.
Step.3 Login करने के बाद आप को Click करना होगा Online Servises पर। Online Services पे Click करने के बाद Click करे Vehicle related Services पर.
Steep.4 Vehicle Related Services पर क्लिक करते ही Online Application का फॉर्म ओपन होकर आएगा। इस Online Application Form को आपको Fill करना होगा.
Step.5 इसके बाद आपको जो Services Online लेनी हो उसपे Click करे। आपको यदि Ownership transfer करनी है तो आप क्लिक करेंगे Transfer of Ownership पे।
Step.6 Transfer of ownership पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ details fill करने होंगे।
ध्यान दे
- Ownership Transfer करते वक़्त आपका Hypothecation Terminated होना चाहिए अगर आपका Hypothecation(HP) Terminated नहीं है तो आपको Hypothecation Termination पे क्लिक करना होगा और साथ ही आपको Form No.35 पे अपने Financier से हस्ताक्षर भी कराना होगा और रबर की मोहर भी लगवानी होगी।
Step.7 नए Owner की डिटेल्स सावधानी से अपने Documents के आधार पर ही Fill करे।
1. Purpose
- Purpose वाले कॉलम में Purpose डाले, यदि sale किया है तो sale डाले या आपने किसी charity को दिया है या Donate किया है तो चैरिटी Select करे।
2. New Owner
- New Owner में होने वाले ओनर का नाम Fill करे। जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी होनी है।
Picture (6) में दिए गए सभी Details को fill करके submit कर दे। Submit करने के बाद क्लिक करे Insurance Details पर।
Picture (6) |
Step.7 Insurance Details पे Click करने के बाद Valid insurance की Details fill करे।
- आपकी गाड़ी का Valid Insurance होना चाहिए। Insurance, Registered Owner या होने वाले New Owner दोनों में से किसी के एक के नाम होना चाहिए।
- यदि इन्शुरन्स Registered Owner के नाम पर है तो बाद में आप इन्शुरन्स को अपने नाम करा ले अन्यथा भविष्य में आपको Claim लेते समय परेशानी आएगी।
- अगर वाहन का Insurance expire हो चूका है तह जिनके नाम RC Transfer होनी है वह व्यक्ति अपने नाम पे Insurance कराये।
Insurance ki sabhi details ko fill karke submit kare.
Step.8 अब Click करे Appointment पे और अपनी सुबिधा के अनुसार एक Appointment Date ले ले। appointment लेने के बाद appointment date पर जाना होगा। अपने सभी Original Documents को साथ जरूर ले जाए।
Step.9 Appoint लेने बाद अपने सारे Documents को DMS(UploadDocs) में Upload कर दे।
Documents upload करने के बाद Fee Details पे क्लिक करे और Ownership transfer की fee Pay करे. Fee आप ऑनलाइन अपने debit या credit card से कर सकते है।
Fee Details: दिए गए Table में दर्शायी गयी है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग FEE charges है।
Step.10 Fee payment करने के बाद transport department की तरफ से आपको कुछ forms provide कराया जाएगा, जिसमें शामिल है: Form no.29, Form no.30, Form no.35, Form no.36.
Form No.29 और Form No.30 Sell Letter होते है। Form No.35 Hypothecation Termination के लिए होता है।
Form No.29 और Form No.30 Sell Letter होते है। Form No.35 Hypothecation Termination के लिए होता है।
इन सारे Forms का Print out करवा कर Buyer और Seller दोनों को Signature करना होगा।
Signature किये हुए Documents को buyer या seller में से कोई भी, लिए हुए Appointment Date पे RTO Office जाकर Submit करना होगा.
जरुरी बाते:
- आपके सारे Documents Clear Print होने चाइये।
- सभी डाक्यूमेंट्स Self Attested होने चाहिए।
- Signatue mismatch नहीं होने चाइये, अन्यथा आपकी RC ट्रांसफर नहीं होगी और आप पर उचित कार्यवाही भी की जा सकती है.
- सभी हस्ताक्षर सही जगह पर होने चाहिए। जहा जहा Transferor लिखा हो वहां Registered Owner यानि की Seller के हस्ताक्षर होने चाहिए। और जहा Transferee लिखा हो वहां Buyer के हस्ताक्षर होने चाहिए।
जैसे ही आप डाक्यूमेंट्स सबमिट कराएँगे एक अधिकारी उन्हें चेक करके प्रोसेस कर देगा। आपके documents process होने के एक महीने के भीतर आपकी RC आपके घर पोस्ट के जरिये पहुंच जाएगी।
Ownership Trasnfer से सम्बंधित बिस्तृत जानकारी के लिए आप Youtube चैनल पे Tutorial भी देख सकते है।
Ownership Transfer या इस पोस्ट से सम्बंधित आपका कोई सवाल हो या किसी तरह की जानकारी आपको चाइये हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मुझे आपकी सहायता करने में बहुत ख़ुशी होगी।
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